खुशखबरी : दूध, रोटी, ब्रेड, गंभीर बीमारियों की दवा जीएसटी मुक्त, साबुन, सीमेंट, दोपहिया वाहन, कृषि सामग्री सहित अनेक सामान होंगा सस्ता, नए स्लैब 22 सितंबर से होंगे लागू
नए स्लैब से आम जनता को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी, किसानों को भी होगा लाभ
✍सर्च इंडिया न्यूज डेस्क।
जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया गया है। जीएसटी के चार स्लैब 5, 12, 18 व 28 प्रतिशत वाले स्लैब की जगह अब केवल दो स्लैब होंगे। एक स्लैब 5 तो दूसरा 18 प्रतिशत वाला होगा। नए स्लैब से आम जनता को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। दूध (प्लांट-बेस्ड मिल्क ड्रिंक्स, सोया दूध पेय, दूध पावडर), रोटी, पराठा, चपाती, भारतीय ब्रेड सहित कई खाद्य सामग्री, व्यक्तिगत स्वास्थ्य व जीवन बीमा, 33 जीवनरक्षक दवाएं, दुर्लभ व गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं, कॉपी व नोटबुक, पेसिंल, मानचित्र, चार्ट, शार्पनर आदि टैक्स फ्री होंगे। नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर 2025 से लागू होगे। नए स्लैब लागू होने से सीमेंट, ट्रैक्टर, उनके टायर व पुर्जे, कृषि, बागवानी, वन संबंधी मशीनें सहित अन्य कृषि सामग्री, एएसी. छोटी कारें, 350 सीसी तक के दोपहिया वाहन आदि सस्ते हो जाएंगे। तंबाकू उत्पाद मंहगे होगे। लक्जरी आयटम व तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 28 प्रतिशत की जगह 40 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्रालय ने गहन मंथन के बाद आईपीएल जैसे खेल आयोजनों के टिकट पर जीएसटी, तंबाकू-सिगरेट जैसे उत्पादों पर लगने वाले टैक्स, बीमा पर कर की दरों में बदलाव जैसे अहम फैसले लिए। जिन जगहों पर टिकट की कीमत 500 रुपये से अधिक नहीं है, वहां पहले जैसी छूट जारी रहेगी, अगर टिकट की कीमत 500 रुपये से अधिक है, तो उस पर 18% की दर से कर लगता रहेगा।
सिगरेट, बीड़ी, जर्दा और बिना प्रोसेस तंबाकू जैसे उत्पादों पर पुरानी दरें ही जारी रहेंगी। इन पर नई दरें तभी लागू होंगी जब मुआवजा सेस से जुड़े कर्ज और ब्याज पूरी तरह चुका दिए जाएंगे। अब तक अति उच्च तापमान (यूएचटी) दूध पर जीएसटी लगता था, जबकि सामान्य डेयरी दूध पहले से ही जीएसटी से मुक्त था। समान टैक्स व्यवस्था के तहत अब यूएचटी दूध को भी छूट दे दी गई है। वहीं, प्लांट-बेस्ड दूध ड्रिंक्स (जैसे बादाम, ओट्स, राइस मिल्क) पर पहले 18% टैक्स लगता था और सोया मिल्क ड्रिंक पर 12%। अब इन दोनों को लाकर सिर्फ 5% की दर तय की गई है। इससे यह पेय अब ज्यादा सस्ते होंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार रात जीएसटी में सुधार के फैसलों का एलान करते हुए कहा कि हम यह सुनिश्चित कर करने जा रहे है कि जीएसटी स्थिर रहे तथा स्थायी हो।हम जीएसटी के मुआवजे को लेकर भी कदम बढ़ा रहे है। नए स्लैब नवरात्रि (22 सितंबर) के पहले दिन से लागू हो जाएंगे। जीएसटी स्लैब में बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना तथा छोटे व्यावसासियों को सहयोग करना तथा हानिकरण उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है। तंबाकू वाले सामान पर नई 40 प्रतिशत जीएसटी दर अभी लागू नहीं होगी।
किस सामग्री पर नए स्लैब
में कितना जीएसटी लगेगा
------------------------------------------------------- कैटेगरी-----------------पहले जीएसटी---- अब जीएसटी
18 प्रतिशत 5 प्रतिशत
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साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल,
शेविंग क्रीम, ट्रैक्टर टायर
व पुर्जे थर्मामीटर, छोटी
कारें, 350, सीसी तक की
बाइकें, तीन पहिया वाहन,
वांशिग, मशीन, 32 इंच से
बड़ी टीवी, एसी, मॉनीटर,
प्रोजेक्टर आदि
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कैटेगरी---------------पहले जीएसटी---- अब जीएसटी
12 प्रतिशत 5 प्रतिशत
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घी, मक्खन व डेयरी उत्पाद
नूडल्स, नमकीन, जूते, कपड़े,
ट्रैक्टर, जैव कीटनाशक,
सूक्ष्म पोषक तत्व, बर्तन,
ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर,
जुताई, बुवाई, कटाई आदि
से संबंधित, कृषि, बागवानी
संबंधी मशीने, चिकित्सीय
ऑक्सीजन आदि।