रेलवे स्टेशन के रिले रूम से सिग्नल विभाग की केबल चोरी का खुलासा, दुकानदार सहित तीन गिरफ्तार

- नाबालिग से पूछताछ में खुला राज, 22 किलो 30 ग्राम तांबे के तार बरामद

रेलवे स्टेशन के रिले रूम से सिग्नल विभाग की केबल चोरी का खुलासा,  दुकानदार सहित तीन गिरफ्तार
-------------------------------------------------

✍️ सर्च इंडिया न्यूज डॉट कॉम, रतलाम।
पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल के दाहोद रेलवे स्टेशन के रिले रूम से सिग्नल विभाग की केबल चोरी होने के मामले का रेलवे सुरक्षा बल  (आरपीएफ) ने खुलासा कर दिया है। पहले एक नाबालिग लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो उसने चोरी का पूरा राज उगल दिया। इसके बाद वारदात में शामिल उसके दो साथी आरोपी  युवकों  व केबल के ताम्बे के तार खरीदने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया गया। साथ ही केबल के 22 किलो से अधिक वजनी ताम्बे के तार भी बरामद कर लिए गए है। 
     रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 13 अक्टूबर 2026 को दाहोद रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे रिले रूम से सिग्नल विभाग की 12 कोर की लगभग 100 मीटर केबल चोरी हुई थी। इस संबंध में आरपीएफ दाहोद पोस्ट पर अपराध क्रमांक 07/2026, रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर किया गया था।  रेलवे सुरक्षा बल टीम को जांच के दौरान 24 अक्टूबर को मुखबिर से मिली सूचना मिली कि वारदात में एक नाबालिग लड़का शामिल हो सकता है। सूचना के आधार पर रेलवे कॉलोनी दाहोद से सन्दिग्ध 17 वर्षीय लड़के से पूछताछ की गई।  पूछताछ के दौरान उसने चोरी में अपने दो साथियों आरोपी मनोज पिता राजू डिंडोर और रोहित उर्फ चिंटू पिता संजय डामोर के शामिल होने की जानकारी दी। इसके बाद आरोपी मनोज व रोहित को  बुलाकर पूछताछ की गई। आरोपियो ने केबल के ताम्बे के तार दाहोद शहर के पड़ाव क्षेत्र स्थित जय अम्बे बर्तन की दुकान पर देना बताया। इस पर दुकानदार आरोपी सेवकराम पिता नेभन दास ठाकवान से पूछताछ कर दुकान की जांच की गई।  पूछताछ में दुकानदार ने बताया कि उसने आरोपियों से चोरी की केबल से निकाले गए करीब 22 किलो 30 ग्राम तांबे के तार आठ हजार रुपए  में खरीदे थे। इस खरीद-फरोख्त के संबंध में दुकानदार के पास कोई बिल अथवा रसीद नहीं थी। रेलवे सुरक्षा बल ने पंचों की उपस्थिति में तारों का वजन कराकर उन्हें जब्त कर लिया।
   प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों एवं बयानों के आधार पर केबल चोरी के आरोपी मनोज पिता राजू डिंडोर और रोहित उर्फ चिंटू पिता संजय डामोर तथा चोरी की रेलवे संपत्ति खरीदने वाले दुकानदार सेवकराम पिता नेभन दास ठाकवान को रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं, 17 वर्षीय अपचारी लड़के को नियमानुसार जमानती नोटिस देकर उसके पिता की सुपुर्दगी में दिया गया।